1 जुलाई से लागु हो सकता है जीएसटी बिल

हैलो दोस्तो आज मे आपको लागु होने वाले GST बिल के बारे मे बतान् जा रहा हु आशा करता हु कि आपको मेरा लेख अच्छा लगेगा

आप को बता दे कि GST बिल चार प्रकार के होते है
(1) सेंट्रल जीएसटी (C- GST )
(2) इंटीग्रेटेड जीएसटी (I- GST )
(3) युनियन जीएसटी ( UT- GST )
(4) मुआवजी कानुन बिल


जीएसटी से देश की जीडीपी ग्रोथ 2% तक बढ सकती है

सरकार इस इनडायरेक्ट टेक्स को 1जुलाइ से लागु करने का प्रयास कर रही है

जीएसटी के लिए 5 ' 12 ' 18 और 28 % की चार दरो की स्लेब का प्रस्ताव है

जीएसटी लागु होने के बाद सेस और सरचार्ज को समाप्त किया जायेगा

## नाबार्ड के कैपिटल एक्ट मे भी बदलाव किया गया है नाबार्ड की पूंजी 5000 करोड से 30000 करोड हो जायेगी

## भारतीय इकॉनोमी मे केश का हिस्सा जीडीपी का करीब 12.2 प्रतिशत है .









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